मृत्युदंड
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मृत्युदण्ड (अंग्रेज़ी:कैपिटल पनिश्मैन्ट), कोय व्यक्ति क कानूनी तौर प न्यायिक प्रक्रिया के फलस्वरूप केकरो अपराध के परिणाम म प्राणांत के दण्ड दय क कहै छै। अंग्रेज़ी म हेकरा लेली प्रयुक्त कैपिटल शब्द लैटिन क कैपिटलिस शब्द स अयलो छै, जेकरो शाब्दिक अर्थ छीकै "सिर के संबंध म या स संबंधित" (लैटिन कैपुट)। हेकरो
मूल म आरंभिक रूप म दय जाय वाला मृत्युदण्ड के स्वरूप सिर क धड़ स अलग करी देना क प्रक्रिया म छै। वर्तमान समय म एमनेस्टी इंटरनेशनल क आंकड़ क अनुसार विश्व के 58 देश म अभी मृत्युदंड देलो जाय छै।[१], जबकि अन्य देशों में या तो इस पर रोक लगा दी गई है, या गत दस वर्षो से किसी को फांसी नहीं दी गई है। यूरोपियाई संघ के सदस्य देशों में,चार्टर ऑफ फ़्ण्डामेण्टल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन की धारा-2 मृत्युदण्ड को निषेध करती है।[२]