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भारतीय संविधान

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भारतीय संविधान या भारत केरौ संविधान, भारत क सर्वोच्च विधान छेकै जे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 क पारित होलै तथा 26 जनवरी 1950 सँ प्रभावी होलै। इ दिन (26 नवम्बर) भारत केरौ संविधान दिवस केरौ रूप मँ घोषित करलौ गेलौ छै |जबअ कि 26 जनवरी क दिन भारत मँ गणतंत्र दिवस केरौ रूप मँ मनैलौ जाय छै। बाबासाहेब आंबेडकर क भारतीय संविधान क प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहलौ जाबै छै। भारत केरौ संविधान क मूल आधार भारत सरकार अधिनियम १९३५ (1935) क मनैलौ जाबै छै। भारत क संविधान विश्व केरौ कोय्यो गणतांत्रिक देश क सबसँ लम्बा लिखित संविधान छेकै।

भारतीय संविधान सभा लेली जुलाई 1946 मँ चुनाव होलौ छेलै। संविधान सभा क पहलौ बैठक दिसंबर 1946 क होलौ छेलै। एकरौ तत्काल बाद देश दो भाग - भारत आरो पाकिस्तान मँ बंटी गेलौ छेलै। संविधान सभो दू भाग मँ बंटी गेलै- भारत क संविधान सभा आरो पाकिस्तान क संविधान सभा।

भारतीय संविधान केरौ भाग

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भारतीय संविधान 22 भाग मँ विभजित छै तथा एकरा मँ 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचि छै।

भागविषयअनुच्छेद
भाग 1संघ आरो ओकरौ क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग 2नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग 3मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग 4राज्य केरौ नीति निदेशक तत्त्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग 4Aमूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग 5संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग 6राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित(अनु़चछेद 238)
भाग 8संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग 9पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग 9Aनगरपालिका सिनी(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग 10अनुसूचित आरो जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग 11संघ आरो राज्य सिनी केरौ बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग 12वित्त, सम्पत्ति, संविदा सिनी आरो वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग 13भारत केरौ राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य आरो समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग 14संघ आरो राज्य सिनी केरौ अधीन सेवा सिनी(अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14Aअधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग 15निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग 16कुछु वर्ग लेली विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग 17राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग 18आपात उपबन्ध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग 19प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग 20संविधान केरौ संशोधनअनुच्छेद
भाग 21अस्थाई संक्रमणकालीन आरो विशेष उपबन्ध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग 22संक्षिप्त नाँव, प्रारम्भ, हिंदी मँ प्राधिकृत पाठ आरो निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)